छत्तीसगढ़ पत्रकार कल्याण कोष नियम 2001
छत्तीसगढ़ राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 17, रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 अप्रैल 2001 - वैशाख 7, शक 1923
छत्तीसगढ़ पत्रकार कल्याण कोष नियम 2001
जनसम्पर्क विभाग
मंत्रालय, डी.के.एस. भवन, रायपुर
रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2001
क्रमांक 1176 एच./जसंसं/2001.-छत्तीसगढ़ पत्रकार कल्याण समिति के विधान के अधीन छत्तीसगढ़ पत्रकार कल्याण कोष के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये प्रबंध समिति अपने कार्य संचालन के लिए नीचे दी गयी नियमावली बनाती है, अर्थात :-
नियम (1) नाम-यह नियम छत्तीसगढ़ पत्रकार कल्याण कोष नियम 2001 कहलायेंगे.
नियम (2) पत्रकारों के कल्याण के लिये शासन द्वारा आबंटित राशि का वितरण इन नियमों के अनुसार किया जायेगा.
नियम (3) पत्रकार कल्याण कोष का आहरण और संवितरण जनसंपर्क संचालक अथवा उनके द्वारा नामजद अधिकारी द्वारा किया जायेगा.
नियम (4) पात्रता-छत्तीसगढ़ के श्रमजीवी पत्रकार और ऐसे पत्रकार जिन्हें समिति सहायता के लिये पात्र समझती है और उन पर आश्रित परिवार के सदस्य इस निधि से सहायता पाने के पात्र होंगें.
नियम (5) सहायता निम्नलिखिल स्थितियों में दी जा सकेगी :-
(क) नियम 4 से उल्लिखित पत्रकार अथवा उनके परिवार के सदस्यों को लंबी अथवा गंभीर बीमारी या दुर्घटना में आहत होने पर इलाज के लिये.
(ख) किसी दैवी विपत्ति से पीड़ित होने पर.
(ग) पत्रकारिता के क्षेत्र में कम से कम 30 वर्ष की सेवा करने के बाद वृध्दावस्था में विपन्नता के कारण.
(घ) नियम (4) में उल्लेखित श्रमजीवी पत्रकार की मृत्यु हो जाने पर यदि उस परिवार के पास आजीविका का कोई साधन न हो.
नोट - (परिवार से आशय यथास्थिति पति/पत्नी आश्रित माता-पिता और नाबालिक बच्चों से है)
नियम (6) सहायता की राशि-पत्रकार कल्याण निधि से एक वर्ष में एक व्यक्ति को एक बार कम से कम 5,000 रूपए एवं अधिकतम 50,000 (पचास हजार) रूपये की सहायता दी जा सकेगी.
टीप -विशेष परिस्थितियों में जनसंपर्क संचालक को यह अधिकार होगा कि समिति की दो बैठकों के बीच के अंतराल में वे इस सीमा तक सहायता स्वीकृत कर सकें. ऐसे प्रकरण समिति की अगली बैठक में कार्योत्तर अनुमोदन के लिये रखे जाएंगे.
नियम (7) सहायता प्राप्त करने का तरीका - (क) सहायता प्राप्त करने के लिये परिशिष्ट एक में निर्धारित प्रपत्र पर संबंधित श्रमजीवी पत्रकार/परिवार के सदस्य को आवेदन करना होगा.
(ख) लेकिन यदि अशक्त होने के कारण सहायता प्राप्त करने के इच्छुक पत्रकार/परिवार के सदस्य निर्धारित प्रपत्र में आवेदन नहीं भर सकें तो उन्हें निकट से जानने वाले दो पत्रकार उनकी ओर से आवेदन कर सकेंगे.
(ग) विशेष परिस्थितियों में समिति स्वविवेक से सहायता स्वीकृत कर सकेगी.
टीप :- नियम 6 की टीप के अधीन नियम 7 क ख ग के अंतर्गत जनसंपर्क संचालक द्वारा सहायता सव्ीकृत की जा सकेगी.
नियम (8)-प्राप्त आवेदन पत्रों पर समिति का निर्णय अंतिम होगा.
नियम (9) व्याख्या-नियम की व्याख्या के संबंध में शासन का निर्णय अंतिम होगा.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
सी.के. खेतान, अपर सचिव
प्रपत्र परिशिष्ट एक
आवेदन - पत्र
(1) आवेदक का पूरा नाम
(2) आवेदक के पिता/पति का नाम
(3) आवेदक का पता
(4) पत्रकारिता के क्षेत्र में आवेदक की सेवा की संक्षिप्त जानकारी
नोट- आश्रितों द्वारा आवेदन किये जाने पर दिवंगत पत्रकार की सेवाओं का संक्षिप्त विवरण दिया जाये.
(5) समस्त स्रोतों से आवेदक /आश्रितों की आय
(6) परिवार के आश्रित सदस्यों के बारे में निम्नानुसार जानकारी दें :-
---------------------------------------------------------------
क्र. नाम आयु संबंध सभी स्रोतों से वार्षिक आय
(1) (2) (3) (4) (5)
---------------------------------------------------------------
(7) अपने/पति/पत्नी अथवा परिवार के आश्रित सदस्यों के पास, यदि कोई हो तो, अचल संपत्ति का विवरण और उससे होने वाली वार्षिक आय.
(8) प्रयोजन जिसके लिये सहायता अपेक्षित है.
(9) यदि अन्य किसी कोष से सहायता मिली हो तो उसकी जानकारी.
(10) अन्य जानकारी ..........................................................
(11) स्थान और दिनांक ...................................................
जहां श्रमजीवी पत्रकार/आश्रित खुद आवेदन नहीं करते एवं उसके बदले उन्हें जानने वाले दो पत्रकार आवेदन करते हैं, तो दोनों के हस्ताक्षर होंगे और बिंदु 10 के तहत यह स्पष्ट बतायेंगे कि किन परिस्थितियों में आवेदक/आश्रित आवेदन नहीं कर रहे हैं।
नोट- आवेदन प्रपत्र में निर्दिष्ट सभी बिंदुओं पर सुवाच्च अक्षरों में पूरी जानकारी दी जानी चाहिए
हस्ताक्षर
(आवेदक का पूरा नाम)
Date: 5 March 2007 - 6:52pm
छत्तीससगढ़ में पत्रकार कल्याण कोष
छत्तीसगढ़ राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 17, रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 अप्रैल 2001 - वैशाख 7, शक 1923
छत्तीसगढ़ पत्रकार कल्याण कोष नियम 2001
जनसम्पर्क विभाग
मंत्रालय, डी.के.एस. भवन, रायपुर
रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2001
क्रमांक 1176 एच./जसंसं/2001.-छत्तीसगढ़ पत्रकार कल्याण समिति के विधान के अधीन छत्तीसगढ़ पत्रकार कल्याण कोष के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये प्रबंध समिति अपने कार्य संचालन के लिए नीचे दी गयी नियमावली बनाती है, अर्थात :-
नियम (1) नाम-यह नियम छत्तीसगढ़ पत्रकार कल्याण कोष नियम 2001 कहलायेंगे.
नियम (2) पत्रकारों के कल्याण के लिये शासन द्वारा आबंटित राशि का वितरण इन नियमों के अनुसार किया जायेगा.
नियम (3) पत्रकार कल्याण कोष का आहरण और संवितरण जनसंपर्क संचालक अथवा उनके द्वारा नामजद अधिकारी द्वारा किया जायेगा.
नियम (4) पात्रता-छत्तीसगढ़ के श्रमजीवी पत्रकार और ऐसे पत्रकार जिन्हें समिति सहायता के लिये पात्र समझती है और उन पर आश्रित परिवार के सदस्य इस निधि से सहायता पाने के पात्र होंगें.
नियम (5) सहायता निम्नलिखिल स्थितियों में दी जा सकेगी :-
(क) नियम 4 से उल्लिखित पत्रकार अथवा उनके परिवार के सदस्यों को लंबी अथवा गंभीर बीमारी या दुर्घटना में आहत होने पर इलाज के लिये.
(ख) किसी दैवी विपत्ति से पीड़ित होने पर.
(ग) पत्रकारिता के क्षेत्र में कम से कम 30 वर्ष की सेवा करने के बाद वृध्दावस्था में विपन्नता के कारण.
(घ) नियम (4) में उल्लेखित श्रमजीवी पत्रकार की मृत्यु हो जाने पर यदि उस परिवार के पास आजीविका का कोई साधन न हो.
नोट - (परिवार से आशय यथास्थिति पति/पत्नी आश्रित माता-पिता और नाबालिक बच्चों से है)
नियम (6) सहायता की राशि-पत्रकार कल्याण निधि से एक वर्ष में एक व्यक्ति को एक बार कम से कम 5,000 रूपए एवं अधिकतम 50,000 (पचास हजार) रूपये की सहायता दी जा सकेगी.
टीप -विशेष परिस्थितियों में जनसंपर्क संचालक को यह अधिकार होगा कि समिति की दो बैठकों के बीच के अंतराल में वे इस सीमा तक सहायता स्वीकृत कर सकें. ऐसे प्रकरण समिति की अगली बैठक में कार्योत्तर अनुमोदन के लिये रखे जाएंगे.
नियम (7) सहायता प्राप्त करने का तरीका - (क) सहायता प्राप्त करने के लिये परिशिष्ट एक में निर्धारित प्रपत्र पर संबंधित श्रमजीवी पत्रकार/परिवार के सदस्य को आवेदन करना होगा.
(ख) लेकिन यदि अशक्त होने के कारण सहायता प्राप्त करने के इच्छुक पत्रकार/परिवार के सदस्य निर्धारित प्रपत्र में आवेदन नहीं भर सकें तो उन्हें निकट से जानने वाले दो पत्रकार उनकी ओर से आवेदन कर सकेंगे.
(ग) विशेष परिस्थितियों में समिति स्वविवेक से सहायता स्वीकृत कर सकेगी.
टीप :- नियम 6 की टीप के अधीन नियम 7 क ख ग के अंतर्गत जनसंपर्क संचालक द्वारा सहायता सव्ीकृत की जा सकेगी.
नियम (8)-प्राप्त आवेदन पत्रों पर समिति का निर्णय अंतिम होगा.
नियम (9) व्याख्या-नियम की व्याख्या के संबंध में शासन का निर्णय अंतिम होगा.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
सी.के. खेतान, अपर सचिव
प्रपत्र परिशिष्ट एक
आवेदन - पत्र
(1) आवेदक का पूरा नाम
(2) आवेदक के पिता/पति का नाम
(3) आवेदक का पता
(4) पत्रकारिता के क्षेत्र में आवेदक की सेवा की संक्षिप्त जानकारी
नोट- आश्रितों द्वारा आवेदन किये जाने पर दिवंगत पत्रकार की सेवाओं का संक्षिप्त विवरण दिया जाये.
(5) समस्त स्रोतों से आवेदक /आश्रितों की आय
(6) परिवार के आश्रित सदस्यों के बारे में निम्नानुसार जानकारी दें :-
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क्र. नाम आयु संबंध सभी स्रोतों से वार्षिक आय
(1) (2) (3) (4) (5)
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(7) अपने/पति/पत्नी अथवा परिवार के आश्रित सदस्यों के पास, यदि कोई हो तो, अचल संपत्ति का विवरण और उससे होने वाली वार्षिक आय.
(8) प्रयोजन जिसके लिये सहायता अपेक्षित है.
(9) यदि अन्य किसी कोष से सहायता मिली हो तो उसकी जानकारी.
(10) अन्य जानकारी ..........................................................
(11) स्थान और दिनांक ...................................................
जहां श्रमजीवी पत्रकार/आश्रित खुद आवेदन नहीं करते एवं उसके बदले उन्हें जानने वाले दो पत्रकार आवेदन करते हैं, तो दोनों के हस्ताक्षर होंगे और बिंदु 10 के तहत यह स्पष्ट बतायेंगे कि किन परिस्थितियों में आवेदक/आश्रित आवेदन नहीं कर रहे हैं।
नोट- आवेदन प्रपत्र में निर्दिष्ट सभी बिंदुओं पर सुवाच्च अक्षरों में पूरी जानकारी दी जानी चाहिए
हस्ताक्षर
(आवेदक का पूरा नाम)
Date: 5 March 2007 - 6:52pm
छत्तीससगढ़ में पत्रकार कल्याण कोष
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