A Blog by Punjab Screen Media Group Contact: Email:punjabscreen@gmail.com:Mobile::Mobile:9888272045
Monday, 24 June 2013
Saturday, 22 June 2013
छत्तीसगढ़: पत्रकार अधिमान्यता नियम 2001
राज्य अधिमान्यता नियम 2001
छत्तीसगढ़ राजपत्र प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 17] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 अप्रैल 2001 - वैशाख 7, शक 1923 भाग -1
रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2001
क्रमांक 1177 एच./जसंसं/2001.- राज्य शासन समाचार-पत्र प्रतिनिधियों को अधिमान्यता दिए जाने विषयक पूर्व में ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में प्रकाशित नियमों को निष्प्रभाव करते हुए, एतद्द्वारा जारी होने के दिनांक से निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-
राज्य अधिमान्यता नियम 2001
1 ये नियम छत्तीसगढ़ समाचार पत्र प्रतिनिधि अधिमान्यता नियम 2001 के नाम से जाने जाएंगे और छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे.
2 परिभाषायें :- विषय और संदर्भ से या अन्य तात्पर्य न निकलता हो तो निम्नलिखित का तात्पर्य वही है, जो उनके सामने दर्शाया जा रहा है :-
(क) शासन का तात्पर्य है छत्तीसगढ़ शासन.
(ख) आयुक्त/संचालक से तात्पर्य है आयुक्त/ संचालक, जनसंपर्क संचालनालय छत्तीसगढ़.
(ग) पत्र प्रतिनिधि का तात्पर्य है कोई भी पत्रकार एवं फोटोग्राफर या कैमरामेन जो किसी शासकीय या अशासकीय समाचार एजेंसी, समाचार पत्र, फीचर एजेंसी, समाचार फोटो एजेंसी तथा किसी भी इलेक्ट्रानिक समाचार माध्यम का प्रतिनिधित्व करते हों.
(घ) राज्य अधिमान्यता समिति का तात्पर्य है एक ऐसी समिति जिसका गठन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचार प्रतिनधियों को अधिमान्यता देने के प्रश्न पर परामर्श के लिये किया गया है.
3 अधिमान्यता के नियम उन सभी पत्रकारों पर लागू होंगे जो छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं और जिनका कार्यक्षेत्र भी छत्तीसगढ़ है.
4 राज्य अधिमान्यता समिति में 6 (छ:) पत्रकार सदस्य होंगे और जनसंपर्क संचालनालय के आयुक्त/संचालक तथा उनके द्वारा नामांकित अधिकारी सदस्य सचिव होंगे. इस प्रकार समिति के कुल 8 (आठ) सदस्य होंगे.
5 राज्य अधिमान्यता समितियों का कार्यकाल गठन की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से दो वर्ष होगा तथापि ऐसी स्थिति में जबकि समिति का कार्यकाल पूरा हो गया हो, सिमति तब तक कार्य करती रहेगी जब तक कि नयी समिति का गठन नहीं हो जाता है.
6 समिति की बैठकें आवश्यकता के अनुसार आयोजित की जायेंगी.
7 बैठक आयोजित करने की सूचना कम से कम तीन दिन पूर्व सदस्यों को प्राप्त हो जाना चाहिए, जरूरी होने पर अपातकालीन बैठक 48 घंटे की पूर्व सूचना पर आयोजित की जा सकेगी .
8- सदस्यों के बैठक के कम से कम 7 दिन पूर्व प्रस्तावित एजेन्डा भी भेजा जायेगा .
9- समिति की बैठक संचालन के लिये यह आवश्यक होगा कि कम से कम 4 (चार) सदस्यों (कुल सदस्यों का एक तिहाई) का कोरम हो. कोरम के अभाव में एक बार बैठक स्थगित करने के पश्चात् यह बैठक बिना कोरम के भी की जा सकेगी परन्तु कम से कम दो पत्रकार सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है.
10- अधिमान्यता के लिए पत्र प्रतिनिधि को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा. आवेदन पर समाचार-पत्र के संपादक/ब्यूरो प्रमुख/संचार माध्यम के समाचार प्रमुख की अनुशंसा स्पष्ट अंकित की जानी चाहिए. संचार माध्यम का यहां आशय नियम तीन 'ग' में दिये गए संस्थानों से है जो समाचारों के संकलन, संपादन, वितरण का कार्य करते हैं.
11- समिति की दो बैठकों के अंतराल में अपरिहार्य होने पर आयुक्त/संचालक जनसंपर्क को निर्धारित अर्हता पूर्ण करने पर अस्थाई अधिमान्यता देने का अधिकार रहेगा. यह अस्थाई अधिमान्यता किसी भी स्थिति में छ: माह से अधिक नहीं होगी. इसकी पुष्टि समिति की आगामी बैठक में कराई जानी चाहिये.
12- राज्य स्तरीय अधिमान्यता की शर्तें :-
(क) आवेदक को पूर्णकालिक पत्रकार, फोटोग्राफर या कैमरामेन होना चाहिये.
(ख) निर्धारित आवेदन-पत्र में चाही गई जानकारी दी जानी अनिवार्य होगा और यह जानकारी संपादक अथवा संचार माध्यम के समाचार प्रमुख द्वारा प्रमाणित होना चाहिये. निर्धारित आवेदन के साथ नियुक्ति पत्र की प्रतिलिपि लगाया जाना अनिवार्य है.
(ग) अनुभव का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र के साथ लगाया जावे और यह प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो.
(घ) संचार माध्यमों के ऐसे प्रतिनिधि स्वतंत्र पत्रकार के रूप में अधिमान्यता के लिए आवेदन कर सकेंगे जो कम से कम 20 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति हुए हों तथा जिन्हें पूर्व में भी अधिमान्यता प्राप्त रही हो. आवेदन के साथ, सेवानिवृत्ति के बाद भी सक्रिय पत्रकार होने का प्रमाण अंकित किया जाना चाहिए.
(च) अधिमान्यता के लिए आवेदक पत्रकार के विरूध्द आपराधिक प्रकरण से न्यायालय को अभियोग पत्र दाखिल होने पर पूर्व मं न्यायालय से दंडित होने की स्थिति में उनको अधिमान्यता की अर्हता नहीं होगी.
(छ:) इसके अतिरिक्त पत्रकारिता/जनसंपर्क के शासकीय संस्थानों के सेवानिवृत्त अधिकारियों को, यदि उनका इस क्षेत्र में बीस वर्ष से अधिक योगदान हो और वे सेवानिवृत्ति के पश्चात् संचार माध्यमों में लेखन का नियमित योगदान कर रहे हों तो स्वतंत्र पत्रकार के रूप में अधिमान्यता दी जा सकेगी.
13- राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय अधिमान्यता
(1) राज्य स्तरीय अधिमान्यता के लिए निर्धारित आवेदन-पत्र आयुक्त/संचालक जनसंपर्क को प्रस्तुत किया जायेगा.
(2) जिला स्तरीय अधिमान्यता के लिये संबंधित जिला जनसंपर्क कार्यालय के प्रभारी को आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा.
(3) राज्य स्तरीय अधिमान्यता के लिए प्राप्त आवेदन-पत्र राज्य स्तरीय अधिमान्यता समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जायेंगे. जिला स्तरीय अधिमान्यता के आवेदन-पत्र संभागीय स्तर पर गठित होने वाली अधिमान्यता समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जायेंगे.
(4) दोनों प्रकार के अधिमान्यता कार्ड संचालनालय द्वारा अलग-अलग रंग के जारी किये जायेंगे.
(5) जिला अधिमान्यता से संबंधित विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय राज्य अधिमान्यता समिति का होगा.
14- संभागीय अधिमान्यता समिति :- राज्य शासन द्वारा संभागीय अधिमान्यता समिति का गठन निम्नानुसार किया जाएगा.
(1) प्रत्येक संभागीय समिति में आठ पत्रकार सदस्य होंगे. संभागीय मुख्यालय के जिले में जनसंपर्क कार्यालय प्रमुख समिति के सचिव होंगे. सदस्य सचिव का नामांकन आयुक्त/संचालक जनसंपर्क द्वारा किया जाएगा.
(2) जिला स्तरीय अधिमान्यता के लिए निम्नानुसार संभागीय समितियां गठित की जायेगी :- 1. बिलासपुर, 2. बस्तर, 3. रायपुर. संभागीय अधिमान्यता समिति का कार्यकाल दो वर्ष का रहेगा लेकिन आगामी समिति के गठन तक यह क्रियाशील रहेगी.
15- अधिमान्यता के लिए अर्हता :-
(1) श्रमजीवी पत्रकार का निवास अधिमान्यता के आवेदन में उल्लेखित पदस्थापना के स्थान पर होना चाहिए.
(2) आवेदन करने वाले श्रमजीवी पत्रकार के संस्थान में श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार कर्मचारी सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1995 लागू होना चाहिए.
(3) राज्य अधिमान्यता के लिए न्यूनतम 10 (दस) वर्ष की पत्रकारिता का अनुभव तथा जिला अधिमान्यता के लिए न्यूनतम 5 (पांच) वर्ष की पत्रकारिता का अनुभव अनिवार्य होगा.
16- अधिमान्यता के लिए मानदंड :-
(1) दैनिक समाचार पत्रों के वर्ष में न्यूनतम 350 अंक प्रकाशित होना चाहिए, जिन्हें समिति द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.
(2) प्रकाशन स्थल के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर पदस्थ संवाददाता को समाचार प्रेषित करने के लिए उनके संस्थान से समाचार संप्रेषण का अधिकार पत्र होना चाहिए.
(3) अंशकालीन श्रमजीवी पत्रकार अन्य निर्धारित मानदंड पूरा करने पर जिला अधिमान्यता के पात्र होंगे.
(4) विभिन्न श्रेणी के समाचार पत्रों के निर्धारित अधिमान्यता के लिए कुल पात्र पत्रकारों की संख्या में राजधानी में पदस्थ संवाददाता भी शामिल रहेगा. अर्थात् राजधानी एवं राजधानी के बाहर से प्रकाशित होने वाले पत्र को श्रेणी के अनुसार समान संख्या में अधिमान्यता की पात्रता होगी.
(5) राजधानी के बाहर से प्रकाशित होने वाले श्रृंखला समाचार पत्रों के संस्करणों की राजधानी में सामान्यत: एक ही राज्य स्तरीय अधिमान्यता की पात्रता होगी.
(6) राजधानी के बाहर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को पात्रतानुसार राजधानी में एक ही पत्रकार को राज्य स्तरीय अधिमान्यता की पात्रता होगी. इनकी प्रसार संख्या कम से कम 25 हजार होना चाहिए.
(7) स्थानांतरण अथवा संवाददाता/संपादक बदलने पर आयुक्त/संचालक जनसंपर्क इनकी पुरानी अधिमान्यता रद्द कर नई अधिमान्यता दे सकेंगे. ऐसे प्रकरण समिति की आगामी बैठक में रखे जायेंगे.
(8) न्यूनतम 50 हजार प्रसार संख्या हाने पर समिति की संतुष्टि पर दैनिक के एक स्टाफ फोटोग्राफर को प्रकाशन स्थल पर अधिमान्यता की पात्रता होगी. राजधानी के बाहर से प्रकाशित एक लाख या उससे अधिक प्रसार संख्या के पत्रों को राजधानी में एक अधिमान्य फोटोग्राफर की पात्रता होगी.
(9) अधिमान्यता जिला मुख्यालय/प्रकाशन स्थल तथा एक लाख से अधिक आबादी के नगरों में पदस्थ श्रमजीवी पत्रकारों को दी जा सकेगी.
(10) जिला अधिमान्यता के लिए पत्रकार की पदस्थापना के जिले में पत्र की न्यूनतम 500 प्रतियों का प्रसार होना चाहिए.
(11) प्रसार संख्या के लिए आर.एन.आई./सी.ए./ए.बी.सी./के प्रमाण पत्र को आधार माना जाएगा. संबंधित समाचार पत्र की प्रसार संख्या के संबंध में समिति की संतुष्टि होने पर अधिमान्यता दी जाएगी.
17- निम्न आधार पर अधिमान्यता रद्द की जा सकेगी :-
(1) पूर्णकालिक या अंशकालिक श्रमजीवी पत्रकार न रहने पर.
(2) आपराधिक गतिविधियों में संलग्नता/संदिग्ध आचरण होने पर न्यायालय में आपराधिक प्रकरण का अभियोग पत्र दाखिल होने पर या सजायाफ्ता होने पर .
(3) पत्रकारिता के कार्य में अव्यवसायिक अथवा असम्मानजनक तरीके से व्यवहार करने पर इन प्रकरणों में समिति गुण दोष के आधार पर निर्णय लेगी .
(4) समाचार पत्र का प्रकाशन अनियमित होने पर या बंद होने पर .
18- अधिमान्यता की पात्रता :-
(अ) दैनिक समाचार पत्र :-
(1) राज्य अधिमान्यता के लिए दैनिक पत्र का न्यूनतम आकार-स्टेंडर्ड आठ पृष्ठ गुणा आठ कॉलम (32 सौ स्टेंडर्ड कालम सेंटीमीटर) तथा जिला स्तरीय अधिमान्यता के लिए न्यूनतम आकार स्टेंडर्ड 8 कालम 4 पृष्ठ (1600 कालम सेंटीमीटर).
(2) राज्य के बाहर के दैनिकों के लिए न्यूनतम प्रमाणित प्रसार संख्या 50 हजार होने पर पूर्णकालिक स्टाफर को राजधानी में एक राज्य स्तरीय अधिमान्यता की पात्रता होगी.
(3) राज्य के समाचार पत्रों के लिए मानदंड इस प्रकार होगा :-
क्र. दैनिक पत्र का आकार प्रसार संख्या राज्य अधिमान्यता पत्रकारों की संख्या जिला स्तरीय अधिमान्यता श्रमजीवी पत्रकारों की संख्या
1. न्यूनतम स्टेंडर्ड 8 पृष्ठों 8 कालम/3200 स्टेंडर्ड कालम से.मी. 10 हजार से 25 हजार तक दो संभाग के प्रसार के जिलों में एक-एक.
2. --तदैव--
25 हजार से 50 हजार तक. तीन दस (प्रत्येक जिले में एक)
3. न्यूनतम स्टेंडर्ड 8 पृष्ठों
8 कालम/3200 स्टेंडर्ड
कालम से.मी. 50 हजार से अधिक चार पन्द्रह (प्रत्येक जिले में एक)
4. न्यूनतम 8 कालम 4 पृष्ठ
1600 स्टेंडर्ड कालम
से.मी. 5 हजार से10 हजार तक. दो (प्रसार के जिलों में एक)
5. --तदैव-- 10 हजार से अधिक. एक संभाग के प्रसार के जिलों में
एक-एक
(4) राज्य के बाहर निकटवर्ती/सीमावर्ती संभागों/केन्द्रों आदि से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की प्रसार संख्या 20 हजार से अधिक होने पर उन्हें जिला स्तरीय अधिमान्यता की पात्रता होगी.
(5) राज्य से बाहर 50 हजार से अधिक प्रसार संख्या के दैनिक पत्रों के जिला मुख्यालय पर पदस्थ स्टाफर तथा अंशकालीन संवाददाताओं को अधिकतम दस जिला स्तरीय अधिमान्यता की पात्रता होगी. राज्य स्तरीय समिति इसका अंतिम निर्णय करेगी.
(6) प्रसार संख्या की पुष्टि के लिए अधिमान्यता समिति द्वारा संबंधित संस्थान से अतिरिक्त जानकारी प्राप्त की जा सकेगी.
(7) संपादक/कार्यकारी/स्थानीय संपादक में से किसी एक को अधिमान्यता तभी प्रदान की जा सकेगी जब समिति इस बात से संतुष्ट हो कि संबंधित आवेदक नियमित रूप से एवं वास्तविक रूप से लेखन कार्य से जुड़ा है. ऐसे आवेदक को समाचार पत्र के प्रकाशन स्थल से ही अधिमान्यता दी जा सकेगी.
(8) पांच हजार या उससे अधिक प्रसार संख्या के दैनिक समाचार पत्रों के संपादक अथवा श्रमजीवी पत्रकार को प्रकाशन स्थल पर एक जिला स्तरीय अधिमान्यता दी जायेगी.
(ब) समाचार अभिकरण-
(1) राजधानी में कम्प्यूटर समाचार एजेंसी को अधिकतम चार राज्य स्तरीय अधिमान्यता की पात्रता होगी.
(2) संभागी/जिला मुख्यालयों पर पदस्थ आकाशवाणी/दूरदर्शन के अंशकालीन संवाददाताओं को जिला स्तरीय अधिमान्यता की पात्रता होगी.
(3) संभागीय/जिला मुख्यालयों पर कम्प्यूटर समाचार एजेंसी के केवल एक स्टाफर/अंशकालीन श्रमजीवी पत्रकार को अधिमान्यता की पात्रता होगी.
(4) फीचर/समाचार अभिकरण के लिए अभिकरण के मुख्यालय पर केलव एक प्रतिनिधि को अधिमान्यता दी जाएगी. बशर्ते कि ऐसे अभिकरण के न्यूनतम 20 दैनिक पत्र ग्राहक हों.
(स) आकाशवाणी-
आकाशवाणी के दिल्ली से एक तथा आकाशवाणी केन्द्र, रायपुर के समाचार प्रभाग में सम्पादन कार्य करने वाले अधिकारियों को राजधानी में अधिमान्यता की पात्रता होगी.
(1) आकाशवाणी के राजधानी के बाहर पदस्थ समाचार प्रभाग के अधिकारियों को राज्य स्तरीय अधिमान्यता की पात्रता होगी.
(द) दूरदर्शन-
(1) दूरदर्शन के समाचार प्रभाग में कार्यरत राज्य की राजधानी में तथा राजधानी के बाहर पदस्थ अधिकारियों को तथा कैमरामेन को राज्य स्तरीय अधिमान्यता की पात्रता होगी.
(2) विभिन्न दूरदर्शन सेवाओं जिनमें निजी चैनल भी शामिल हैं, के समाचार से संबंधित कार्यक्रम से संबध्द पत्रकारों/कैेमरामेनों को पदस्थापना स्थल पर राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय अधिमान्यता की पात्रता होगी.
(3) दूरदर्शन के लिए समाचार तथा फिल्म कव्हरेज करने वाले निजी संवाददाताओं के लिए निम्नानुसार अधिमान्यता दी जा सकेगी.
(1) स्वयं की समाचार सेवायें प्रसारित करने वाले राष्ट्रीय अशासकीय टेलीविजन चैलन के पूर्णकालिक स्टाफर संवाददाता तथा कैमरामेन (कुल 4) को राज्य स्तरीय अधिमान्यता दी जा सकेगी. इनके लिए न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक होगा.
(2) स्वयं की एडीटिंग तथा फिल्म यूनिट रखने वाले वे पत्रकार तथा कैमरामेन जिनका 5 वर्ष का न्यूनतम अनुभव हो और जिनका विगत 5 वर्षों में किसी टेलीविजन समाचार सेवा पर समाचार कम से कम 26 एपिसोड प्रति-वर्ष का अनुबंध रहा हो.
(3) स्वतंत्र पत्रकारिता करने वाले वीडियो पत्रकार जिनका 15 वर्ष से अधिक अनुभव हो, जिनमें 5 वर्ष किसी टेलीविजन चैनल और प्रतिष्ठित समाचार पत्रिका के प्रतिनिधि रहे हों उन्हें जिला स्तरीय अधिमान्यता दी जा सकेगी. इसका निर्णय राज्य अधिमान्यता समिति करेगी.
19 विविध :-
(1) श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी सेवा की शर्तों और प्रकीर्ण और उपंबंधों अधिनियम 1955 लागू होने के संबंध में श्रम विभाग से प्रतिवर्ष एक बार एक जनवरी में जानकारी प्राप्त की जावेगी.
(2) आयुक्त/संचालक जनसंपर्क द्वारा प्रतिवर्ष 1 जनवरी को पुलिस अधीक्षक/कलेक्टर, आयुक्त, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, मुख्य सचिव को राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों की सूची भेजी जायेगी.
(3) जनसंपर्क विभाग में समाचार से जुड़े अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सक्रिय पत्रकार रहने पर समिति की सिफारिश पर अधिमान्यता दी जा सकेगी.
(4) अधिमान्यता का उपयोग केवल पत्रकारिता के लिए किया जा सकेगा.
(5) पत्रकार के किसी भी कारण से अधिमान्य नहीं रहने पर अथवा सेवावनिवृत्त होने पर कार्ड वापिस किया जाएगा.
(6) अधिमान्यता के लिए आवेदन-पत्र संबंधित संचालक/जिला जनसंपर्क कार्यालय के प्रभारी द्वारा स्वीकार किये जायेंगे तथा पुलिस सत्यापन (जांच) के बाद राज्य स्तरीय अधिमान्यता के प्रकरण आयुक्त/संचालक जनसंपर्क को तथा जिला स्तर अधिमान्यता के प्रकरण संबंधित संभागीय अधिमान्यता समिति के सचिव को अग्रेषित किये जायेंगे.
(7) छत्तीसगढ़ समाचार पत्र प्रतिनिधि अधिमान्यता नियमों का प्रभाव क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य होगा.
(8) जिन मानदंडों के आधार पर अधिमान्यता दी गई है, उनके नहीं रहने पर अधिमान्यता रद्द हो जाएगी.
(9) अधिमान्यता कार्ड का नवीनीकरण प्रतिवर्ष दिसम्बर माह में होगा, इसके लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन के साथ पुराना कार्ड जमा करना होगा.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
सी.के. खेतान, अपर सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य शासन
जनसंपर्क संचालनालय
अधिस्वीकृति के लिए आवेदन - पत्र
1 आवेदक/प्रतिनिधि का नाम:-..................................................................................
2 पदनाम-पूर्णकालिक/अंशकालिक :-........................................................................
3 वर्तमान नियुक्ति का दिनांक:-...............................................................................
4 नियुक्ति स्थल/आवेदक का :-..............................................................................
वर्तमान पूरा पता/फोन नंबर:-..............................................................................
5 आवेदक के समाचार पत्र/संस्थान का नाम:-..............................................................
6 पूर्व अनुभव/संस्थान का नाम:-...........................................................................
7 समाचार भेजने के लिए प्राप्त:-.............................................................................
तार/फैक्स/टेलीफोन/टेलीप्रिंटर:-..............................................................................
सुविधा का विवरण
(केवल संवाददाता के लिए)
8 प्राप्त वेतनमान एवं वेतन:-....................................................................................
9 जन्म तिथि :-.................................................................................................
संलग्न :-
(1) नियुक्ति आदेश की प्रति
आवेदक के हस्ताक्षर
(2) पूर्व अनुभव के प्रमाण पत्रों की प्रति दिनांक .........
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
प्रमाण - पत्र
उपरोक्त जानकारी के साथ प्रमाणित किया जाता है कि अधिस्वीकृति नियमों के अनुसार आवेदक अधिस्विकृति के लिए पात्र है;
प्रधान संपादक/संपादक
ब्यूरो चीफ के हस्ताक्षर
(संबंधित पत्र की प्रिंट लाईन के अनुसार)
भाग -1 कालम -5 में लिये गये समाचार पत्र के संबंध में
संपादक/प्रबंध संपादक द्वारा पूर्ति की जाए
1 समाचार पत्र का नाम/ :-.........................................................................................
नियतकाल
2 प्रकाशन स्थल/प्रकाशन प्रारंभ :-...................................................................................
होने की तिथि
3 घोषणा पत्र के अनुसार प्रकाशन :-.................................................................................
का निश्चित दिन/दिनांक/दैनिक
के अलावा सभी पत्रों के लिए
4 समाचार पत्र का आकार/पृष्ठ संख्या :-............................................................................
5 प्रति पृष्ठ कालम संख्या तथा :-....................................................................................
कालम की चौड़ाई
6 किस टेलीप्रिंटर एजेंसी की :-.......................................................................................
सेवा ली जा रही है
7 प्रकाशन की नियमितता :-...........................................................................................
(पिछले 6 मास में प्रकाशित
अंकों की जानकारी)
8 क्या संस्थान द्वारा निर्धारित :-......................................................................................
वेतन आयोग के प्रावधानों का
पालन किया जा रहा है.
9 वेतन आयोग के आधार पर :-.........................................................................................
पत्र/संस्थान की श्रेणी
10 प्रतिनिधि के विषय में :-.............................................................................................
अभिमत/अनुशंसा.
संलग्न :-
आर.एन.आई./ए.बी.सी./सी.ए.
के प्रसार संख्या प्रमाण-पत्र की
प्रति
संपादक के हस्ताक्षर
स्थान :-.......................
(पत्र की प्रिंट लाईन के अनुसार)
दिनांक :-......................
अधिमान्यता नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र
1 आवेदक का नाम :-...............................................................................................
2 आवेदक का पद :-................................................................................................
3 आवेदक का पता एवं दूरभाष नं. :-...............................................................................
4 समाचार पत्र/संस्थान का नाम एवं पता :-........................................................................
5 संस्थान में परिवर्तन हुआ हो तो दिनांक :-.......................................................................
सहित उसका विवरण
6 प्रथम अधिमान्यता की तिथि :-...................................................................................
अथवा अधिमान्यता की पूर्ण अवधि
7 राज्य/जिला स्तरीय:-..............................................................................................
अधिमान्यता कार्ड क्र्रमांक :-......................................................................................
(आवेदक के हस्ताक्षर)
दिनांक :-.........................
क्रमांक .........................../.................../20 दिनांक ................ जनवरी 20
श्री ...........................................................पद ............................................. संस्थान ................................................................................................ .......................................का कार्ड क्रमांक ...............................................नवीनीकरण हेतु अग्रेषित।
अपर/संयुक्त/उप संचालक
जनसंपर्क संचालनालय/जिला जनसंपर्क कार्यालय
.............................छत्तीसगढ़
Date: 23 November 2010 - 11:56am छत्तीसगढ़: पत्रकार अधिमान्यता नियम 2001
छत्तीसगढ़ राजपत्र प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 17] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 अप्रैल 2001 - वैशाख 7, शक 1923 भाग -1
रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2001
क्रमांक 1177 एच./जसंसं/2001.- राज्य शासन समाचार-पत्र प्रतिनिधियों को अधिमान्यता दिए जाने विषयक पूर्व में ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में प्रकाशित नियमों को निष्प्रभाव करते हुए, एतद्द्वारा जारी होने के दिनांक से निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-
राज्य अधिमान्यता नियम 2001
1 ये नियम छत्तीसगढ़ समाचार पत्र प्रतिनिधि अधिमान्यता नियम 2001 के नाम से जाने जाएंगे और छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे.
2 परिभाषायें :- विषय और संदर्भ से या अन्य तात्पर्य न निकलता हो तो निम्नलिखित का तात्पर्य वही है, जो उनके सामने दर्शाया जा रहा है :-
(क) शासन का तात्पर्य है छत्तीसगढ़ शासन.
(ख) आयुक्त/संचालक से तात्पर्य है आयुक्त/ संचालक, जनसंपर्क संचालनालय छत्तीसगढ़.
(ग) पत्र प्रतिनिधि का तात्पर्य है कोई भी पत्रकार एवं फोटोग्राफर या कैमरामेन जो किसी शासकीय या अशासकीय समाचार एजेंसी, समाचार पत्र, फीचर एजेंसी, समाचार फोटो एजेंसी तथा किसी भी इलेक्ट्रानिक समाचार माध्यम का प्रतिनिधित्व करते हों.
(घ) राज्य अधिमान्यता समिति का तात्पर्य है एक ऐसी समिति जिसका गठन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचार प्रतिनधियों को अधिमान्यता देने के प्रश्न पर परामर्श के लिये किया गया है.
3 अधिमान्यता के नियम उन सभी पत्रकारों पर लागू होंगे जो छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं और जिनका कार्यक्षेत्र भी छत्तीसगढ़ है.
4 राज्य अधिमान्यता समिति में 6 (छ:) पत्रकार सदस्य होंगे और जनसंपर्क संचालनालय के आयुक्त/संचालक तथा उनके द्वारा नामांकित अधिकारी सदस्य सचिव होंगे. इस प्रकार समिति के कुल 8 (आठ) सदस्य होंगे.
5 राज्य अधिमान्यता समितियों का कार्यकाल गठन की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से दो वर्ष होगा तथापि ऐसी स्थिति में जबकि समिति का कार्यकाल पूरा हो गया हो, सिमति तब तक कार्य करती रहेगी जब तक कि नयी समिति का गठन नहीं हो जाता है.
6 समिति की बैठकें आवश्यकता के अनुसार आयोजित की जायेंगी.
7 बैठक आयोजित करने की सूचना कम से कम तीन दिन पूर्व सदस्यों को प्राप्त हो जाना चाहिए, जरूरी होने पर अपातकालीन बैठक 48 घंटे की पूर्व सूचना पर आयोजित की जा सकेगी .
8- सदस्यों के बैठक के कम से कम 7 दिन पूर्व प्रस्तावित एजेन्डा भी भेजा जायेगा .
9- समिति की बैठक संचालन के लिये यह आवश्यक होगा कि कम से कम 4 (चार) सदस्यों (कुल सदस्यों का एक तिहाई) का कोरम हो. कोरम के अभाव में एक बार बैठक स्थगित करने के पश्चात् यह बैठक बिना कोरम के भी की जा सकेगी परन्तु कम से कम दो पत्रकार सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है.
10- अधिमान्यता के लिए पत्र प्रतिनिधि को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा. आवेदन पर समाचार-पत्र के संपादक/ब्यूरो प्रमुख/संचार माध्यम के समाचार प्रमुख की अनुशंसा स्पष्ट अंकित की जानी चाहिए. संचार माध्यम का यहां आशय नियम तीन 'ग' में दिये गए संस्थानों से है जो समाचारों के संकलन, संपादन, वितरण का कार्य करते हैं.
11- समिति की दो बैठकों के अंतराल में अपरिहार्य होने पर आयुक्त/संचालक जनसंपर्क को निर्धारित अर्हता पूर्ण करने पर अस्थाई अधिमान्यता देने का अधिकार रहेगा. यह अस्थाई अधिमान्यता किसी भी स्थिति में छ: माह से अधिक नहीं होगी. इसकी पुष्टि समिति की आगामी बैठक में कराई जानी चाहिये.
12- राज्य स्तरीय अधिमान्यता की शर्तें :-
(क) आवेदक को पूर्णकालिक पत्रकार, फोटोग्राफर या कैमरामेन होना चाहिये.
(ख) निर्धारित आवेदन-पत्र में चाही गई जानकारी दी जानी अनिवार्य होगा और यह जानकारी संपादक अथवा संचार माध्यम के समाचार प्रमुख द्वारा प्रमाणित होना चाहिये. निर्धारित आवेदन के साथ नियुक्ति पत्र की प्रतिलिपि लगाया जाना अनिवार्य है.
(ग) अनुभव का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र के साथ लगाया जावे और यह प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो.
(घ) संचार माध्यमों के ऐसे प्रतिनिधि स्वतंत्र पत्रकार के रूप में अधिमान्यता के लिए आवेदन कर सकेंगे जो कम से कम 20 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति हुए हों तथा जिन्हें पूर्व में भी अधिमान्यता प्राप्त रही हो. आवेदन के साथ, सेवानिवृत्ति के बाद भी सक्रिय पत्रकार होने का प्रमाण अंकित किया जाना चाहिए.
(च) अधिमान्यता के लिए आवेदक पत्रकार के विरूध्द आपराधिक प्रकरण से न्यायालय को अभियोग पत्र दाखिल होने पर पूर्व मं न्यायालय से दंडित होने की स्थिति में उनको अधिमान्यता की अर्हता नहीं होगी.
(छ:) इसके अतिरिक्त पत्रकारिता/जनसंपर्क के शासकीय संस्थानों के सेवानिवृत्त अधिकारियों को, यदि उनका इस क्षेत्र में बीस वर्ष से अधिक योगदान हो और वे सेवानिवृत्ति के पश्चात् संचार माध्यमों में लेखन का नियमित योगदान कर रहे हों तो स्वतंत्र पत्रकार के रूप में अधिमान्यता दी जा सकेगी.
13- राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय अधिमान्यता
(1) राज्य स्तरीय अधिमान्यता के लिए निर्धारित आवेदन-पत्र आयुक्त/संचालक जनसंपर्क को प्रस्तुत किया जायेगा.
(2) जिला स्तरीय अधिमान्यता के लिये संबंधित जिला जनसंपर्क कार्यालय के प्रभारी को आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा.
(3) राज्य स्तरीय अधिमान्यता के लिए प्राप्त आवेदन-पत्र राज्य स्तरीय अधिमान्यता समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जायेंगे. जिला स्तरीय अधिमान्यता के आवेदन-पत्र संभागीय स्तर पर गठित होने वाली अधिमान्यता समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जायेंगे.
(4) दोनों प्रकार के अधिमान्यता कार्ड संचालनालय द्वारा अलग-अलग रंग के जारी किये जायेंगे.
(5) जिला अधिमान्यता से संबंधित विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय राज्य अधिमान्यता समिति का होगा.
14- संभागीय अधिमान्यता समिति :- राज्य शासन द्वारा संभागीय अधिमान्यता समिति का गठन निम्नानुसार किया जाएगा.
(1) प्रत्येक संभागीय समिति में आठ पत्रकार सदस्य होंगे. संभागीय मुख्यालय के जिले में जनसंपर्क कार्यालय प्रमुख समिति के सचिव होंगे. सदस्य सचिव का नामांकन आयुक्त/संचालक जनसंपर्क द्वारा किया जाएगा.
(2) जिला स्तरीय अधिमान्यता के लिए निम्नानुसार संभागीय समितियां गठित की जायेगी :- 1. बिलासपुर, 2. बस्तर, 3. रायपुर. संभागीय अधिमान्यता समिति का कार्यकाल दो वर्ष का रहेगा लेकिन आगामी समिति के गठन तक यह क्रियाशील रहेगी.
15- अधिमान्यता के लिए अर्हता :-
(1) श्रमजीवी पत्रकार का निवास अधिमान्यता के आवेदन में उल्लेखित पदस्थापना के स्थान पर होना चाहिए.
(2) आवेदन करने वाले श्रमजीवी पत्रकार के संस्थान में श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार कर्मचारी सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1995 लागू होना चाहिए.
(3) राज्य अधिमान्यता के लिए न्यूनतम 10 (दस) वर्ष की पत्रकारिता का अनुभव तथा जिला अधिमान्यता के लिए न्यूनतम 5 (पांच) वर्ष की पत्रकारिता का अनुभव अनिवार्य होगा.
16- अधिमान्यता के लिए मानदंड :-
(1) दैनिक समाचार पत्रों के वर्ष में न्यूनतम 350 अंक प्रकाशित होना चाहिए, जिन्हें समिति द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.
(2) प्रकाशन स्थल के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर पदस्थ संवाददाता को समाचार प्रेषित करने के लिए उनके संस्थान से समाचार संप्रेषण का अधिकार पत्र होना चाहिए.
(3) अंशकालीन श्रमजीवी पत्रकार अन्य निर्धारित मानदंड पूरा करने पर जिला अधिमान्यता के पात्र होंगे.
(4) विभिन्न श्रेणी के समाचार पत्रों के निर्धारित अधिमान्यता के लिए कुल पात्र पत्रकारों की संख्या में राजधानी में पदस्थ संवाददाता भी शामिल रहेगा. अर्थात् राजधानी एवं राजधानी के बाहर से प्रकाशित होने वाले पत्र को श्रेणी के अनुसार समान संख्या में अधिमान्यता की पात्रता होगी.
(5) राजधानी के बाहर से प्रकाशित होने वाले श्रृंखला समाचार पत्रों के संस्करणों की राजधानी में सामान्यत: एक ही राज्य स्तरीय अधिमान्यता की पात्रता होगी.
(6) राजधानी के बाहर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को पात्रतानुसार राजधानी में एक ही पत्रकार को राज्य स्तरीय अधिमान्यता की पात्रता होगी. इनकी प्रसार संख्या कम से कम 25 हजार होना चाहिए.
(7) स्थानांतरण अथवा संवाददाता/संपादक बदलने पर आयुक्त/संचालक जनसंपर्क इनकी पुरानी अधिमान्यता रद्द कर नई अधिमान्यता दे सकेंगे. ऐसे प्रकरण समिति की आगामी बैठक में रखे जायेंगे.
(8) न्यूनतम 50 हजार प्रसार संख्या हाने पर समिति की संतुष्टि पर दैनिक के एक स्टाफ फोटोग्राफर को प्रकाशन स्थल पर अधिमान्यता की पात्रता होगी. राजधानी के बाहर से प्रकाशित एक लाख या उससे अधिक प्रसार संख्या के पत्रों को राजधानी में एक अधिमान्य फोटोग्राफर की पात्रता होगी.
(9) अधिमान्यता जिला मुख्यालय/प्रकाशन स्थल तथा एक लाख से अधिक आबादी के नगरों में पदस्थ श्रमजीवी पत्रकारों को दी जा सकेगी.
(10) जिला अधिमान्यता के लिए पत्रकार की पदस्थापना के जिले में पत्र की न्यूनतम 500 प्रतियों का प्रसार होना चाहिए.
(11) प्रसार संख्या के लिए आर.एन.आई./सी.ए./ए.बी.सी./के प्रमाण पत्र को आधार माना जाएगा. संबंधित समाचार पत्र की प्रसार संख्या के संबंध में समिति की संतुष्टि होने पर अधिमान्यता दी जाएगी.
17- निम्न आधार पर अधिमान्यता रद्द की जा सकेगी :-
(1) पूर्णकालिक या अंशकालिक श्रमजीवी पत्रकार न रहने पर.
(2) आपराधिक गतिविधियों में संलग्नता/संदिग्ध आचरण होने पर न्यायालय में आपराधिक प्रकरण का अभियोग पत्र दाखिल होने पर या सजायाफ्ता होने पर .
(3) पत्रकारिता के कार्य में अव्यवसायिक अथवा असम्मानजनक तरीके से व्यवहार करने पर इन प्रकरणों में समिति गुण दोष के आधार पर निर्णय लेगी .
(4) समाचार पत्र का प्रकाशन अनियमित होने पर या बंद होने पर .
18- अधिमान्यता की पात्रता :-
(अ) दैनिक समाचार पत्र :-
(1) राज्य अधिमान्यता के लिए दैनिक पत्र का न्यूनतम आकार-स्टेंडर्ड आठ पृष्ठ गुणा आठ कॉलम (32 सौ स्टेंडर्ड कालम सेंटीमीटर) तथा जिला स्तरीय अधिमान्यता के लिए न्यूनतम आकार स्टेंडर्ड 8 कालम 4 पृष्ठ (1600 कालम सेंटीमीटर).
(2) राज्य के बाहर के दैनिकों के लिए न्यूनतम प्रमाणित प्रसार संख्या 50 हजार होने पर पूर्णकालिक स्टाफर को राजधानी में एक राज्य स्तरीय अधिमान्यता की पात्रता होगी.
(3) राज्य के समाचार पत्रों के लिए मानदंड इस प्रकार होगा :-
क्र. दैनिक पत्र का आकार प्रसार संख्या राज्य अधिमान्यता पत्रकारों की संख्या जिला स्तरीय अधिमान्यता श्रमजीवी पत्रकारों की संख्या
1. न्यूनतम स्टेंडर्ड 8 पृष्ठों 8 कालम/3200 स्टेंडर्ड कालम से.मी. 10 हजार से 25 हजार तक दो संभाग के प्रसार के जिलों में एक-एक.
2. --तदैव--
25 हजार से 50 हजार तक. तीन दस (प्रत्येक जिले में एक)
3. न्यूनतम स्टेंडर्ड 8 पृष्ठों
8 कालम/3200 स्टेंडर्ड
कालम से.मी. 50 हजार से अधिक चार पन्द्रह (प्रत्येक जिले में एक)
4. न्यूनतम 8 कालम 4 पृष्ठ
1600 स्टेंडर्ड कालम
से.मी. 5 हजार से10 हजार तक. दो (प्रसार के जिलों में एक)
5. --तदैव-- 10 हजार से अधिक. एक संभाग के प्रसार के जिलों में
एक-एक
(4) राज्य के बाहर निकटवर्ती/सीमावर्ती संभागों/केन्द्रों आदि से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की प्रसार संख्या 20 हजार से अधिक होने पर उन्हें जिला स्तरीय अधिमान्यता की पात्रता होगी.
(5) राज्य से बाहर 50 हजार से अधिक प्रसार संख्या के दैनिक पत्रों के जिला मुख्यालय पर पदस्थ स्टाफर तथा अंशकालीन संवाददाताओं को अधिकतम दस जिला स्तरीय अधिमान्यता की पात्रता होगी. राज्य स्तरीय समिति इसका अंतिम निर्णय करेगी.
(6) प्रसार संख्या की पुष्टि के लिए अधिमान्यता समिति द्वारा संबंधित संस्थान से अतिरिक्त जानकारी प्राप्त की जा सकेगी.
(7) संपादक/कार्यकारी/स्थानीय संपादक में से किसी एक को अधिमान्यता तभी प्रदान की जा सकेगी जब समिति इस बात से संतुष्ट हो कि संबंधित आवेदक नियमित रूप से एवं वास्तविक रूप से लेखन कार्य से जुड़ा है. ऐसे आवेदक को समाचार पत्र के प्रकाशन स्थल से ही अधिमान्यता दी जा सकेगी.
(8) पांच हजार या उससे अधिक प्रसार संख्या के दैनिक समाचार पत्रों के संपादक अथवा श्रमजीवी पत्रकार को प्रकाशन स्थल पर एक जिला स्तरीय अधिमान्यता दी जायेगी.
(ब) समाचार अभिकरण-
(1) राजधानी में कम्प्यूटर समाचार एजेंसी को अधिकतम चार राज्य स्तरीय अधिमान्यता की पात्रता होगी.
(2) संभागी/जिला मुख्यालयों पर पदस्थ आकाशवाणी/दूरदर्शन के अंशकालीन संवाददाताओं को जिला स्तरीय अधिमान्यता की पात्रता होगी.
(3) संभागीय/जिला मुख्यालयों पर कम्प्यूटर समाचार एजेंसी के केवल एक स्टाफर/अंशकालीन श्रमजीवी पत्रकार को अधिमान्यता की पात्रता होगी.
(4) फीचर/समाचार अभिकरण के लिए अभिकरण के मुख्यालय पर केलव एक प्रतिनिधि को अधिमान्यता दी जाएगी. बशर्ते कि ऐसे अभिकरण के न्यूनतम 20 दैनिक पत्र ग्राहक हों.
(स) आकाशवाणी-
आकाशवाणी के दिल्ली से एक तथा आकाशवाणी केन्द्र, रायपुर के समाचार प्रभाग में सम्पादन कार्य करने वाले अधिकारियों को राजधानी में अधिमान्यता की पात्रता होगी.
(1) आकाशवाणी के राजधानी के बाहर पदस्थ समाचार प्रभाग के अधिकारियों को राज्य स्तरीय अधिमान्यता की पात्रता होगी.
(द) दूरदर्शन-
(1) दूरदर्शन के समाचार प्रभाग में कार्यरत राज्य की राजधानी में तथा राजधानी के बाहर पदस्थ अधिकारियों को तथा कैमरामेन को राज्य स्तरीय अधिमान्यता की पात्रता होगी.
(2) विभिन्न दूरदर्शन सेवाओं जिनमें निजी चैनल भी शामिल हैं, के समाचार से संबंधित कार्यक्रम से संबध्द पत्रकारों/कैेमरामेनों को पदस्थापना स्थल पर राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय अधिमान्यता की पात्रता होगी.
(3) दूरदर्शन के लिए समाचार तथा फिल्म कव्हरेज करने वाले निजी संवाददाताओं के लिए निम्नानुसार अधिमान्यता दी जा सकेगी.
(1) स्वयं की समाचार सेवायें प्रसारित करने वाले राष्ट्रीय अशासकीय टेलीविजन चैलन के पूर्णकालिक स्टाफर संवाददाता तथा कैमरामेन (कुल 4) को राज्य स्तरीय अधिमान्यता दी जा सकेगी. इनके लिए न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक होगा.
(2) स्वयं की एडीटिंग तथा फिल्म यूनिट रखने वाले वे पत्रकार तथा कैमरामेन जिनका 5 वर्ष का न्यूनतम अनुभव हो और जिनका विगत 5 वर्षों में किसी टेलीविजन समाचार सेवा पर समाचार कम से कम 26 एपिसोड प्रति-वर्ष का अनुबंध रहा हो.
(3) स्वतंत्र पत्रकारिता करने वाले वीडियो पत्रकार जिनका 15 वर्ष से अधिक अनुभव हो, जिनमें 5 वर्ष किसी टेलीविजन चैनल और प्रतिष्ठित समाचार पत्रिका के प्रतिनिधि रहे हों उन्हें जिला स्तरीय अधिमान्यता दी जा सकेगी. इसका निर्णय राज्य अधिमान्यता समिति करेगी.
19 विविध :-
(1) श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी सेवा की शर्तों और प्रकीर्ण और उपंबंधों अधिनियम 1955 लागू होने के संबंध में श्रम विभाग से प्रतिवर्ष एक बार एक जनवरी में जानकारी प्राप्त की जावेगी.
(2) आयुक्त/संचालक जनसंपर्क द्वारा प्रतिवर्ष 1 जनवरी को पुलिस अधीक्षक/कलेक्टर, आयुक्त, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, मुख्य सचिव को राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों की सूची भेजी जायेगी.
(3) जनसंपर्क विभाग में समाचार से जुड़े अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सक्रिय पत्रकार रहने पर समिति की सिफारिश पर अधिमान्यता दी जा सकेगी.
(4) अधिमान्यता का उपयोग केवल पत्रकारिता के लिए किया जा सकेगा.
(5) पत्रकार के किसी भी कारण से अधिमान्य नहीं रहने पर अथवा सेवावनिवृत्त होने पर कार्ड वापिस किया जाएगा.
(6) अधिमान्यता के लिए आवेदन-पत्र संबंधित संचालक/जिला जनसंपर्क कार्यालय के प्रभारी द्वारा स्वीकार किये जायेंगे तथा पुलिस सत्यापन (जांच) के बाद राज्य स्तरीय अधिमान्यता के प्रकरण आयुक्त/संचालक जनसंपर्क को तथा जिला स्तर अधिमान्यता के प्रकरण संबंधित संभागीय अधिमान्यता समिति के सचिव को अग्रेषित किये जायेंगे.
(7) छत्तीसगढ़ समाचार पत्र प्रतिनिधि अधिमान्यता नियमों का प्रभाव क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य होगा.
(8) जिन मानदंडों के आधार पर अधिमान्यता दी गई है, उनके नहीं रहने पर अधिमान्यता रद्द हो जाएगी.
(9) अधिमान्यता कार्ड का नवीनीकरण प्रतिवर्ष दिसम्बर माह में होगा, इसके लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन के साथ पुराना कार्ड जमा करना होगा.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
सी.के. खेतान, अपर सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य शासन
जनसंपर्क संचालनालय
अधिस्वीकृति के लिए आवेदन - पत्र
1 आवेदक/प्रतिनिधि का नाम:-..................................................................................
2 पदनाम-पूर्णकालिक/अंशकालिक :-........................................................................
3 वर्तमान नियुक्ति का दिनांक:-...............................................................................
4 नियुक्ति स्थल/आवेदक का :-..............................................................................
वर्तमान पूरा पता/फोन नंबर:-..............................................................................
5 आवेदक के समाचार पत्र/संस्थान का नाम:-..............................................................
6 पूर्व अनुभव/संस्थान का नाम:-...........................................................................
7 समाचार भेजने के लिए प्राप्त:-.............................................................................
तार/फैक्स/टेलीफोन/टेलीप्रिंटर:-..............................................................................
सुविधा का विवरण
(केवल संवाददाता के लिए)
8 प्राप्त वेतनमान एवं वेतन:-....................................................................................
9 जन्म तिथि :-.................................................................................................
संलग्न :-
(1) नियुक्ति आदेश की प्रति
आवेदक के हस्ताक्षर
(2) पूर्व अनुभव के प्रमाण पत्रों की प्रति दिनांक .........
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
प्रमाण - पत्र
उपरोक्त जानकारी के साथ प्रमाणित किया जाता है कि अधिस्वीकृति नियमों के अनुसार आवेदक अधिस्विकृति के लिए पात्र है;
प्रधान संपादक/संपादक
ब्यूरो चीफ के हस्ताक्षर
(संबंधित पत्र की प्रिंट लाईन के अनुसार)
भाग -1 कालम -5 में लिये गये समाचार पत्र के संबंध में
संपादक/प्रबंध संपादक द्वारा पूर्ति की जाए
1 समाचार पत्र का नाम/ :-.........................................................................................
नियतकाल
2 प्रकाशन स्थल/प्रकाशन प्रारंभ :-...................................................................................
होने की तिथि
3 घोषणा पत्र के अनुसार प्रकाशन :-.................................................................................
का निश्चित दिन/दिनांक/दैनिक
के अलावा सभी पत्रों के लिए
4 समाचार पत्र का आकार/पृष्ठ संख्या :-............................................................................
5 प्रति पृष्ठ कालम संख्या तथा :-....................................................................................
कालम की चौड़ाई
6 किस टेलीप्रिंटर एजेंसी की :-.......................................................................................
सेवा ली जा रही है
7 प्रकाशन की नियमितता :-...........................................................................................
(पिछले 6 मास में प्रकाशित
अंकों की जानकारी)
8 क्या संस्थान द्वारा निर्धारित :-......................................................................................
वेतन आयोग के प्रावधानों का
पालन किया जा रहा है.
9 वेतन आयोग के आधार पर :-.........................................................................................
पत्र/संस्थान की श्रेणी
10 प्रतिनिधि के विषय में :-.............................................................................................
अभिमत/अनुशंसा.
संलग्न :-
आर.एन.आई./ए.बी.सी./सी.ए.
के प्रसार संख्या प्रमाण-पत्र की
प्रति
संपादक के हस्ताक्षर
स्थान :-.......................
(पत्र की प्रिंट लाईन के अनुसार)
दिनांक :-......................
अधिमान्यता नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र
1 आवेदक का नाम :-...............................................................................................
2 आवेदक का पद :-................................................................................................
3 आवेदक का पता एवं दूरभाष नं. :-...............................................................................
4 समाचार पत्र/संस्थान का नाम एवं पता :-........................................................................
5 संस्थान में परिवर्तन हुआ हो तो दिनांक :-.......................................................................
सहित उसका विवरण
6 प्रथम अधिमान्यता की तिथि :-...................................................................................
अथवा अधिमान्यता की पूर्ण अवधि
7 राज्य/जिला स्तरीय:-..............................................................................................
अधिमान्यता कार्ड क्र्रमांक :-......................................................................................
(आवेदक के हस्ताक्षर)
दिनांक :-.........................
क्रमांक .........................../.................../20 दिनांक ................ जनवरी 20
श्री ...........................................................पद ............................................. संस्थान ................................................................................................ .......................................का कार्ड क्रमांक ...............................................नवीनीकरण हेतु अग्रेषित।
अपर/संयुक्त/उप संचालक
जनसंपर्क संचालनालय/जिला जनसंपर्क कार्यालय
.............................छत्तीसगढ़
Date: 23 November 2010 - 11:56am छत्तीसगढ़: पत्रकार अधिमान्यता नियम 2001
Subscribe to:
Posts (Atom)